कर्ज लेने वाले किसानों को राहत, सब्सिडी स्कीम 2017 18 के लिए होगा लागु - 2 subsidy on agriculture loan





नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट ने तीन लाख तक का कर्ज लेने वाले किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की ब्याज सब्सिडी स्कीम को 1 साल और बढ़ाने का फैसला किया है. इस योजना के तहत तीन लाख तक का कर्ज लेने वाले किसानों के ब्याज का बोझ कम करने के लिए सरकार 5 फीसदी ब्याज के बोझ का वहन करती है.

कम अवधि वाले क्रोप लोन पर किसानों को 9 फीसदी की रेट पर फसली ऋण मिलता है. इसमें 5 फीसदी का बोझ सरकार उठाती है और 4 फीसदी किसानों को देना पड़ता है. इस स्कीम को 2017-18 के लिए भी लागू रखने पर 20, 339 करोड़ का वित्तीय बोझ सरकार को उठाना पड़ेगा.

ऐसे वक्त पर जब किसान मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इससे उन छोटे किसानों को विशेष तौर पर मदद मिलेगी, जिन्होंने 3 लाख तक का लोन लिया है. यह स्कीम 2006-07 में शुरू की गई. पिछले 10 साल से पूरे देश में लागू है. इसे आरबीआई और NABARD लागू करेंगे.

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