सुप्रीम कोर्ट का आदेश लालू प्रसाद पर तीन धाराओं में चलेगा मुकदमा, जगन्नाथ मिश्र को जमानत - lalu prasad yadav faces big problems about fodder scam jagannath mishra gets bail



पटना : चारा घोटाले मामले में हाल में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अब एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं. सीबीआई के आदेश के बाद चारा घोटाला मामले में रांची पहुंचे लालू प्रसाद पर  अब देवघर कोषागार भ्रष्टाचार मामले की तीन धाराओं में मुकदमा चलेगा. वहीं इस मामले के एक और आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री डा. जगन्नाथ मिश्रा को कोर्ट से जमानत मिल गयी है.
जानकारी के मुताबिक, न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में सुबह को पहुंचे लालू बेहद गंभीर और परेशान नजर आ रहे थे. काफी देर इंतजार के बाद जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक का हवाला देते हुए तीन धाराओं में मुकदमें का सामना करने को कहा. साथ ही लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने मीडिया को बताया कि सीबीआई कोर्ट ने लालू पर जो भ्रष्टाचार की अलग से धारा लगायी है, उसमें पीसी एक्ट तेरह डी, आइपीसी 120 बी और 420 के तहत केस चलेगा. वहीं जगन्नाथ मिश्र के वकील राकेश कुमार ने बताया कि इन धाराओं में जगन्नाथ मिश्र को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गयी है.

गौरतलब हो कि देवघर और डोरंडा कोषागार से चारा खरीद मामले में हुई करोड़ों की फर्जी निकासी मामले में सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र के साथ आर के राणा, ध्रुव भगत समेत कई आरोपी कोर्ट में पेश हुए. इन सभी आरोपियों पर चारा घोटाला मामले में शामिल होने के साथ फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर देवघर कोषागार से अवैध ढंग से 95 लाख रुपये निकालने का आरोप है.

कानूनी जानकारों की मानें, तो कोर्ट के इस आदेश के बाद लालू प्रसाद और बाकी आरोपियों की मुश्किलें बढ़ जायेंगी. अब लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 9 महीने में जहां केस की सुनवाई पूरी करने के लिए स्पीडी ट्रायल से गुजरना होगा. वहीं इन सभी आरोपियों पर 420, 120 बी और पीसी एक्ट के तहत मुकदमा भी चलेगा. जानकार बताते हैं कि इस वजह से लालू की मुश्किलें बढ़ जायेंगी.



Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment