गाजियाबाद, ( प्रमुख संवाददाता ) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सरोज कुमार यादव ने सूचित किया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद के तत्वावधान में श्री गिरजेश कुमार पाण्डेय, जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल निर्देशन में दिनांक 14 अपेै्रल, 18 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को अपरिहार्य कारणों से दिनांक 22 अपै्रल, 18 दिन रविवार के लिए परिवर्तित कर दिया गया हेै। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय एवं जनपद की समस्त तहसीलों में किया जायेगा।
उन्होने कहा कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 एन0आई0एक्ट के वाद, वैंक रिकवरी वाद, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, लेबर डिस्प्यूट वाद, विद्युत व जलकल बिल, पारिवारिक व वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन भत्ते व रिटायरल बेनिफिट से सम्बन्धित सेवा सम्बन्धी मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल वादों को निस्तारण हेतु रखा जायेगा। ऐसे वादकारी जिनके मामले न्यायालयों में लम्बित हैं वे अपने मामलों को सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 22 अपेेै्रल, 2018 में निस्तारण हेतु नियत करा सकते है।
इसके अतिरिक्त विभिन्न बैंकों के लोन रिकवरी से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामलों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया है। ऐसे वादकारी भी जिन्होंने बैंकों से लोन लिया हुआ है, वे भी उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर करा सकते हैै।



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