सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो
साहिबाबाद । थाना साहिबाबाद क्षेत्र की शहीद नगर कॉलोनी में राजस्व कर चोरी के मामले में जिला अधिकारी ने तहसीलदार सदर को वसूली आदेश जारी कर स्टाम्प ड्यूटी चोरी की गई धन राशि की वसूली के आदेश दिए है।
जानकारी के अनुसार साहिबाबाद की शहीद नगर कॉलोनी के सी ब्लाक में अगस्त 2019 में स्टाम्प विभाग ने साहिबाबाद के राजेन्द्र नगर निवासी मानव अधिकार कार्यकर्ता राजीव कुमार शर्मा की शिकायत पर अवैध रूप से बनी एक पांच मंजिला बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर स्टाम्प चोरी पकड़ी थी। जांच में पाया था कि इस बिल्डिंग में बने 9 फ्लैटों और 3 दुकानों को बिल्डिंग बनाने वाले 2 बिल्डरों ने फ्लैट और दुकानें खरीदने वाले लोगो को केबल सौ- सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर विक्रय पत्र लिख कर कब्जा दे दिया था तथा सरकार को राजस्व की भारी क्षति पहुंचाई थी। स्टाम्प विभाग ने इस बिल्डिंग में ग्यारह अलग अलग खरीददारों के यहां करीब 25 लाख रुपये की स्टाम्प चोरी पकड़ी थी जिस पर एआईजी स्टाम्प कृष्ण कान्त मिश्रा द्वारा 11 लोगो के विरुद्ध ए डी एम वित्त एवम राजस्व की कोर्ट में स्टाम्प चोरी का केस दर्ज करवाया था।
एडीएम कोर्ट ने मार्च 2020 में साफिया पत्नी नईम निवासी सी 485 शहीद नगर को 1 लाख 71 हजार 400 रुपये और मेहंदी हसन पुत्र महमूद निवासी सी 485 शहीद नगर को 76 हजार 4 सौ 28 रुपये की धन राशि राजकीय कोष में जमा करवाने के आदेश दिए थे। मगर जब दोनों लोगो ने एडीएम कोर्ट के आदेश पर भी स्टाम्प चोरी का पैसा जमा नही करवाया तो जिला अधिकारी ने तहसीलदार सदर प्रवर्धन शर्मा को दोनों स्टाम्प चोरों की आरसी(बसूली आदेश) जारी कर राजस्व बकाए की तरह राजस्व की धन राशि को वसूली करने के आदेश जारी किए है।



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