बिहार में केस खोला बिना ही रोडरेज के मामले में आरोपी रॉकी यादव को मिली ज़मानत - Rocky yadav accused of road rage is free

बिहार में रोड रेज के एक मामले में एक कॉलेज छात्र की गोली मारकर हत्या कर देने के आरोप में मई में गिरफ्तार किए गए रॉकी यादव को पटना हाईकोर्ट से ज़मानत मिल जाने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है.

राजधानी पटना से लगभग 107 किलोमीटर दूर गया में अपनी एसयूवी में सफर कर रहे रॉकी यादव, जिसका असली नाम राकेश रंजन यादव है, को अपने दोस्तों के साथ एक मारुति स्विफ्ट कार में जाते 19-वर्षीय आदित्य सचदेव ने ओवरटेक किया था. इसके बाद रॉकी ने कथित रूप से चेतावनी देने के लिए गोली चलाई, जिसकी वजह से आदित्य को अपनी कार रोकनी पड़ी. फिर अपनी रेंजरोवर से बाहर निकलकर रॉकी ने कथित रूप से आदित्य की पिटाई की, और फिर उसे गोली मार दी.

21-वर्षीय रॉकी बिहार की एक महिला राजनेता का पुत्र है, और उसके वकील ने कोर्ट में कहा कि 12वीं कक्षा के छात्र आदित्य की मौत में उनके मुवक्किल की लिप्तता का कोई सीधा सबूत मौजूद नहीं है.

आदित्य की मां चांद ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि कोर्ट ने 'केस खोला तक नहीं', और वक्त से पहले ही रॉकी को ज़मानत दे दी है.

आदित्य के मारे जाने के रॉकी गायब हो गया था, और उसकी मां मनोरमा देवी को जनता दल यूनाइडेट (जेडीयू) से निलंबित कर दिया गया था. गौरतलब है कि जेडीयू मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी है, जिन्होंने मीडिया पर रॉकी के मामले में मनोरमा देवी के राजनैतिक संपर्कों को ज़रूरत से ज़्यादा तूल देने का आरोप लगाया था. बाद में रॉकी को एक फैक्टरी से 10 लाख रुपये कीमत वाली पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया गया था.
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