बिना अनुमति के सिनेमा हाॅल व केबिल आपरेटर राजनैतिक प्रचार-प्रसार न करें Cinema hall without permission and cable operators do not promote political



गाजियाबाद, ( संवाददाता ) जिला निर्वाचन अधिकारी निधि केसरवानी ने समस्त एकल स्क्रीन/मल्टीप्लैक्स सिनेमा, रेडियो एफ0एम0 चैनल समस्त केबिल संचालकों को निर्देशित किया है कि जनपद स्तर पर गठित स्क्रीनिगं कमेटी से (एम0सी0एम0सी0) से अनुमोदन प्राप्त किये बिना अपने स्तर से किसी भी प्रकार का राजनेैतिक प्रचार प्रसार न करे। निर्देशों का उल्लघंन करने पर आदर्श आचार सहिता का उल्लघन मानते हुये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा- 157 (ए) के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। 




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