गाजियाबाद, ( संवाददाता ) अपर जिला मजिस्टेªट (प्र0) ज्ञानेन्द्र सिंह ने सूचित किया है कि जनपद में परम्परागत वीडियो कैसेट व सी0डी0 लाइबे्ररी संचालकों तथा उक्त के अतिरिक्त मेमोरी कार्ड/चिप से चलचित्र/फिल्मों को डाउनलोड करने वाले समस्त संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए विलम्बतम 20 मार्च, 2017 तक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार देय लाइसेन्स शुल्क राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में लाइसेन्स शुल्क जमा नही करने वाले संचालाकों पर दिनांक 31 मार्च 2017 के बाद उनके विरूद्व उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) अधिनियम-1955 की धारा 8 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में वाद स्थापित करके दण्डित कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी, जिसमें रू0 10,000.00 अर्थदण्ड अथवा छः माह तक के लिए कारावास अथवा दोनों से दण्डित करने का प्राविधान है।
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