गाजियाबाद, ( संवाददाता ) सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विकास श्रीवास्तव ने सूचित किया है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजियाबाद के तत्वाधान में अगली राश्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 अप्रैल 2017 को जनपद न्यायालय एवं जिले की सभी तहसीलों में किया जायेगा।
अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला जज श्री राम कृश्ण उपाध्याय के कुषल निर्देषन में राश्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक षमनीय वाद धारा 138 एन.आई.एक्ट बैंक रिकवरी, वाद, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, लेबर डिस्पयूट केसेज, विद्युत व जल बिल, परिवारिक व वैवाहिक मामले, भूमि अधिगृहण वाद, वेतन भत्ते व रिटायरल बेनिफिट से सम्बन्धित सेवा संबंधी मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल वादों को निस्तारण हेतु रखा जाना है। राश्ट्रीय लोक अदालत में बैंक रिकवरी केसेज, धारा 138 एन.आई.एक्ट, लेबर डिस्पयूट केसेज, विद्युत व जल बिल, व अन्य मामलों से सम्बन्धित प्री-लिटिगेषन मामलों को भी निस्तारण हेतु रखा जायेगा।
ऐसे वादकारी जिनके मामले न्यायालयों में लम्बित है वे अपने मामलों को सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आगामी राश्ट्रीय लोक अदालत 8 अप्रैल 2017 में निस्तारण हेतु नियत करा सकते है।



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