नई दिल्ली, ( विशेष संवाददाता ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग को झूठी घोषणा के अंतर्गत विदेश में बने पटाखों के अवैध आयात के बारे में अनेक शिकायतें/प्रतिनिधित्व प्राप्त हो रहे है। विभिन्न पटाखा निर्माता संगठनों ने समय-समय पर इस विषय को उठाया है और सूचित किया है कि तस्करी से आई सामग्रियों में रसायन ‘पोटाशियम क्लोरेट’ होता है और यह खतरनाक तथा जोखिमभरा रसायन है यह आकस्मात जल सकता है या विस्फोट कर सकता है।
27 जनवरी 1992 की अधिसूचना जीएसआर संख्या 64(ई) के माध्यम से देश में सल्फरयुक्त या किसी क्लोरेट के साथ मिश्रित सल्फरेट को बनाने, रखने, उपयोग करने आदि पर प्रतिबंध है। इसके अतिरिक्त, विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा पटाखों को आयात के मामले में आईटीसी (एचएस) के अंतर्गत प्रतिबंधित सामग्री घोषित किया गया है। अभी तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अधीनस्थ कार्यालय पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा विस्फोटक नियम, 2008 के अंतर्गत पटाखों के आयात के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।
विदेशों में बने पटाखों को रखना और बेचना अवैध है और कानून के अंतर्गत दंडनीय है। विदेशों में बने पटाखे रखने या बेचने के मामले में कोई भी सूचना उचित कार्रवाई के लिए नजदीक के थाने में रिपोर्ट कराई जा सकती है।



0 comments:
Post a Comment