दिल्ली, एनसीआर में 31 अक्तूबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक Stop sale of firecrackers by 31st October in Delhi, NCR



नयी दिल्ली,  (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने आज कहा है कि पिछले साल नवंबर में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों की बिक्री पर उसके द्वारा लगाई गई रोक 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी।

न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटाने और पटाखों की बिक्री की इजाजत देने वाला शीर्ष अदालत का 12 सितंबर का आदेश एक नवंबर से लागू होगा।

दीवाली 19 अक्तूबर को है और इस आदेश के प्रभावी रहने का मतलब है कि त्योहार से पहले पटाखों की बिक्री नहीं होगी।

शीर्ष अदालत ने कहा है कि उसने 12 सितंबर के अपने आदेश में परिवर्तन नहीं किया है लेकिन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले 11 नवंबर 2016 के आदेश को एक और बार आजमाना चाहते हैं।

उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2016 में अपने आदेश के जरिए ‘दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री’ की इजाजत देने वाले लाइसेंसो को रद्द कर दिया था।

शीर्ष अदालत ने 12 सितंबर को अपने पहले वाले आदेश को अस्थायी रूप से रद्द करते हुए पटाखों की बिक्री की इजाजत दी थी।

अदालत का यह आदेश, नवंबर 2016 के आदेश को बहाल करने की मांग करने वाली याचिका पर आया है।


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