जनपद में पटाखों की फैक्ट्रियां की गई सील Seals made of factories of the fireworks in the district



गाजियाबाद, ( संवाददाता )   सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जिलाधिकारी रीतु महेश्वरी ने जनपद में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों को सील करने की आदेश दी । उनके आदेश पर आज कार्रवाई करते हुए फरूखनगर में पटाखों की फैक्ट्रियों को सील किया गया । 

आज सुबह ही एसडीएम अतुल कुमार के देखरेख में थाना साहिबाबाद के पुलिस बल के साथ फैक्ट्रियों के सील की कार्रवाई की गई । कल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर 31 अक्टूबर तक रोक लगा दी थी । प्रदूषण को लेकर अदालत ने यह आदेश दिया है । 

उधर गाजियाबाद जिलाधिकारी का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर पटाखा बनाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है । उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी कोई व्यापारी पटाखा बेचते हुए पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जायेगा । 

आज गाजियाबाद के व्यपारियों ने कोर्ट के आदेश के विरोध में खून से देश के प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखा है । व्यापारियों ने इक्टठा होकर आदेश को अपने लिए पेट पर लात मारने जैसा बताया ।   



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