सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो
गाजियाबाद । जिला समाज कल्याण अधिकारी संजय कुमार व्यास ने जानकारी देते हुए बताया है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम लि0 द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उद्योग,व्यवसाय ,पशुपालन एंव नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण हेतु ऋण आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है ।
प0 दीनदयाल उपाध्याय स्व रोजगार योजना - जो अनुसचित जाति के व्यक्ति अपना स्वंय का व्यवसाय उपरोक्त विवरण अनुसार करने के इच्छुक हैं। उन्हे 20 हजार से 1.00 लाख तक की परियोजना लागत में 10,000/ अनुदान एंव उससे ज्यादा की परियोजना लागत में 10,000 / अनुदान व 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण उद्योग, व्यवसाय,सेवा जैसे इलैक्ट्रिक पार्टस की दुकान ,ई-रिक्षा, मोबाइल रिपेयर,टेलरिंग व्यसाय, परचून कार्य आदि एंव पशुपालन मे भैस पालन व बकरी पालन में आवेदन कर सकते है।
दुकान निर्माण योजना - जिन अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का स्वंय की भूमि नगरीय एंव व्यवसायिक स्थल पर उपलब्ध हो । उक्त योजना में निजी भूमि सम्बन्धित अभिलेख एंव जाति व आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
लाण्ड्री एंव ड्राइक्लीनिंग योजना -इस योजना में आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति धोबी समुदाय से होना अनिवार्य होगा तथा उसके पास स्वंय की दुकान/किराये पर दुकान होने के साथ-साथ उक्त व्यवसाय में कार्यरत होना चाहिए।
सिलाई(टेलरिंग) योजना - अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवक -युवतियो हेतु सिलाई(टेलरिंग) योजना संचालित है। प्रत्येक अभ्यर्थी को इस योजना मे रू0 20000/ के ऋण पर रू0 10000/ का अनुदान मिलेगा तथा अवषेश रू0 10000/ ऋण पूर्णतया ब्याज मुक्त होगा। स्वयं सहायता समूह मे से पात्र अनुसूचित जाति के महिलाओ तथा कौषल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षित व्यक्तियो को एवं पारिवारिक लाभ योजना से लाभान्वित महिलाओ को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
प्रार्थी की वार्षिक आय शहरी क्षेत्र मे रू0 56460/ व ग्रामीण क्षेत्र मे रू0 46080/ से अधिक नही होनी चाहिए। ऋण आवेदन पत्र सादे कागज पर फोटो व मॉबाइल नम्बर सहित विवरण अंकित हो तथा आवेदन पत्र के साथ जाति ,आय प्रमाण-पत्र (तहसीलदार द्धारा निर्गत) राशन कार्ड या बिजली बिल या फोटो पहचान पत्र व आधार कार्ड की फोटो कॉपी संलग्न होना अनिवार्य है।
ऋण् लेने के इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी (स0क0) अथवा कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी(विकास) पदेन ,जिला प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एंव विकास निगम लि0 कमरा नं0 206, विकास भवन, क्लेक्ट्रेट परिसर, राजनगर गाजियाबाद कार्यालय में दिनांक 20 जून 2020 तक जमा कर सकते है।



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