मुंबई हमले के आरोपी को पाकिस्तान की कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया - Pakistan drops charges against 26/11 accused

मुंबई हमले के सिलसिले में पिछले माह गिरफ्तार किये गये लश्कर-ए-तैयबा के एक पूर्व आतंकवादी को पाकिस्तान की फेडरल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एफआईए) ने यह कहते हुए दोषमुक्त कर दिया कि उसके खिलाफ ‘कोई आरोप साबित नहीं हुआ।’ सूफियान जफर पर वर्ष 2008 के  मुंबई हमले के लिए 14,800 रुपये की धन राशि मुहैया कराने और हमले से पहले सह-आरोपी शाहिद जमील रियाज को 39.8 लाख रुपये देने का आरोप था।

एफआईए के एक अधिकारी ने बताया, ‘जांच के दौरान एफआईए को जफर के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला।’ उन्होंने कहा कि पूरी जांच के दौरान इस बात को साबित नहीं किया जा सका कि उसने मुंबई मामले में गिरफ्तार एक संदिग्ध को वित्तीय मदद की थी।

अधिकारी ने कहा कि इस मामले में जफर के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र नहीं दायर किया जायेगा।

मुंबई मामले में भगोड़ा अपराधी घोषित किये जाने के बाद जफर छिपा हुआ था। उसे पिछले महीने खबर पख्तूनख्वा स्थित उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया गया था।
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