बलात्कार में 20 साल के कठोर कारावास Rape 20 years rigorous imprisonment

गाजियाबाद, ( संवाददाता ) वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 20 अक्टूबर 2016 को अ0सं0 106/13 वाद सं0-1229/13 धारा-376 घ,354,323,504,506 भा0द0वि0 बनाम सन्नू उर्फ दिनेश तथा ललू उर्फ अजय निवासीगण ग्राम-अबूपुर थाना निवाडी गाजियाबाद के अभियोग में प्र0सू0रि0 के अनुसार  9 जून 2016 को दोनों केे द्वारा वादी श्री सतीश गोस्वामी निवासी-अबूपुर थाना निवाडी गाजियाबाद की पुत्री को गली से गुजरते हुये खींचकर अपने घर ले जाना व मारपीट कर बलात्कार करना। उक्त अभियोग में दिनांक 20.10.2016 को माननीय न्यायालय एफटीसी-1 गा0बाद द्वारा विचारण के उपरान्त अभियुक्तगण को धारा-376 में 20-20 साल का कठोर कारावास व 20-20 हजार रू0 के जुर्माने से दण्डित किया गया तथा घारा 506 भा0द0वि0 में 03-03 वर्ष के कारावास एवं धारा 323 में 1 साल की सजा से दण्डित किया गया। 

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