मानहानि मामलाः सीएम केजरीवाल को झटका, हाई कोर्ट का सुनवाई से इंकार CM defamation case Kejriwal shock, the high court refused to hear

नई दिल्ली, ( संवाददाता ) दिल्ली उच्च न्यायलय ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए आपराधिक मानहानि के मामले में बुधवार को उनकी याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अरविन्द केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के छह नेताओं पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा लगाया था और 10 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा था। इस मामले में केजरीजवाल ने याचिका दायर कर अदालत से अनुरोध किया था वह जेटली द्वारा दायर किए गए मुकदमे को खारिज कर दे। अदालत ने केजरीवाल को राहत देने के बजाय यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी कि उनकी मांग तर्कहीन है। 

उच्च न्यायालय ने केजरीवाल के उस अनुरोध पर 25 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जिसमें मामले की सुनवाई तब तक टालने से इन्कार किया गया है जब तक हाई कोर्ट 10 करोड़ के सिविल मानहानि मामले में कोई फैसला नहीं दे देता है। मुख्यमंत्री व अन्य पांच आप नेताओं के खिलाफ ये याचिका केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दायर की है।

मामले में अरविंद केजरीवाल के अलावा आप नेता कुमार विश्वास, आशुतोष, राघव चड्ढा, संजय सिंह और दीपक वाजपेयी को आरोपी बनाया गया हैं। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए दिसंबर 2015 में मुख्यमंत्री और कुछ आप नेताओं ने वित्तमंत्री अरुण जेटली के खिलाफ बयानबाजी की थी। जिसके बाद वित्तमंत्री ने हाई कोर्ट में सिविल और पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मामला दायर किया था।

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