सुप्रीम कोर्ट ने गया के चर्चित आदित्य मर्डर केस के मुख्य अभियुक्त रॉकी रंजन की जमानत पर रोक लगा दी है। पटना उच्च न्यायालय के जमानत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में 21 अक्टूबर, 2016 को अपील दायर की गई थी।
बतादें कि रॉकी पर गया के व्यवसायी पुत्र आदित्य सचदेवा की गोली मारकर हत्या का आरोप है। गत 6 मई को रोडरेज में यह घटना हुई थी। पुलिस ने रॉकी को 10 मई को बोधगया थाना क्षेत्र के उसके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया था। रॉकी जदयू की निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी और बाहुबली बिंदी यादव का पुत्र है। पटना उच्च न्यायालय से उसे जमानत मिली थी।


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