राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता पालन करें Follow the model code of conduct for political parties



राजनैतिक दल जनपद में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष मतदान कराने में जिला प्रशासन का सहयोग करें - निधि केसरवानी  

आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराया जायेगा,  सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जायेगा - वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

गाजियाबाद, ( संवाददाता ) जिला निर्वाचन अधिकारी निधि केसरवानी ने चुनाव लड रहे सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता का पालन कर जनपद में स्वतऩ्त्र निष्पक्ष एवं भय रहित निर्वाचन सम्पन्न कराने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज कलक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में यह बात कही। उन्होंने कहा कि जनसभाओं के आयोजन एवं प्रचार हेतु वाहनों के संचालन आदि के लिए सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर से पूर्व अनुमति अवश्य लें। पार्टी के जिलाध्यक्षों को पूरे जिले में वाहन चलाने की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी, जिसका व्यय पार्टी के खाते में डाला जायेगा। वाहन के सामने के शीशे में अनुमति पत्र चस्पा कर दें। वाहन चालक के पास वैध लाईसेंस होना चाहिए। चुनाव लड रहे उम्मीदवार अपना केवल एक वाहन अनुमति प्राप्त करके प्रचार हेतु संचालित कर सकेंगे। यदि उम्मीदवार अपनी दूसरी गाडी का प्रचार में संचालन करते हैं तो उस पर हुआ व्यय किराये की दर से उम्मीदवार के चुनाव व्यय में जोडा जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गाडी में झण्डा या पोस्टर लगाकर चलता है तो उसका व्यय भी सम्बन्धित उम्मीदवार के खाते में जोडा जायेगा। 
निधि केसरवानी ने बताया कि जनसभाओं आदि के लिए अनुमति लेनी हो तो इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूपों को भरकर आवेदन किया जाये। इस बारे में जिला स्तरीय पार्टी के पदाधिकारी अन्य कार्यकर्ताओं/पदाधिकारियों को जानकारी दे दें। जनसभाओं के लिए आवेदन करते समय मौहल्ले के साथ ही मौहल्ले के किस स्थान पर जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपने मकान पर किसी प्रत्याशी का झण्डा लगाता है तो उसके लिए उसे सम्बन्धित प्रत्याशी का अधिकारपत्र लेना होगा और अपना स्वघोषणापत्र भी देना होगा। इस पर हुआ व्यय प्रत्याशी के निर्वाचन व्यय में जोडा जायेगा। निधि केसरवानी ने बताया कि चुनाव के दौरान प्रचार के लिए सभी प्रकार की अनुमति सम्बन्धित आर0ओ0 से ली जा सकेंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि 12 जनवरी को मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन सम्बन्धी आदर्श आचार संहिता, निर्वाचन व्यय आदि के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर राजनैतिक दलों के समक्ष ई0वी0एम0 का रेण्डमाइजेशन भी किया गया तथा वी0वी0पैट मशीन का भी प्रदर्शन किया गया। 
इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि जनपद में विधान सभा निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन सख्ती से कराया जायेगा। सुरक्षा मानकों पर कोई समझौता नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन के दौरान पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध रहेंगे। 
अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) राजेश कुमार ने बैठक में ई0वी0एम0 मशीन के बारे में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (प्र0) ज्ञानेन्द्र सिंह सहित विभिन्न निर्वाचन कार्य से जुडे अधिकारियों तथा समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल व कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।     





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