हत्या के मामले में खगड़िया के पूर्व विधायक को आजीवन कारावास Life imprisonment for killing a former MLA from Khagaria



मुंगेर,  ( संवाददाता )  खगड़िया के पूर्व विधायक रणवीर यादव को मंगलवार को मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी। रणवीर यादव पर 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीजे प्रथम पीसी चौधरी ने सजा की बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनायी। आजीवन कारावास के फैसले से नाखुश पूर्व विधायक ने ऊपरी अदालत जाने की बात कही है। रणवीर ने कहा कि उन्हें मुंगेर व्यवहार न्यायालय से ही न्याय मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उनके केस को नहीं बल्कि फेस को देखकर सजा सुनायी गयी है। सजा का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई गवाह भी नहीं है। बावजूद उन्हें आजीवन कारावास मिलना दुखद है। न्यायालय का सम्मान करते हुए वे अब उच्चतम न्यायालय में अपील करेंगे।

बता दें कि 6 दिसंबर 1988 में मवेशी विवाद को लेकर उनके चचेरे भाई सुनील यादव को गोली मारी गयी थी। गोली से घायल सुनील यादव ने अपने बयान में रणवीर यादव के विरुद्ध मानसी चौथम थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी। हालांकि कुछ दिनों बाद सुनील की मौत ईलाज के दौरान हो गयी। इसी मामले में बीते 24 दिसंबर को मुंगेर व्यवहार न्यायालय ने रणवीर यादव को दोषी करार दिया।



Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment