गाजियाबाद, ( संवाददाता ) जिला निर्वाचन अधिकारी निधि केसरवानी ने कहा है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 में चुनाव लडने वाले प्रत्येक राजनैतिक व निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन देयों के समस्त भुगतान हेतु एक पृथक से बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। निर्वाचन लडने हेतु इच्छुक व्यक्ति दिनांक 16 जनवरी तक किसी बैंक व डाकघर में खाता अवश्य खुलवा लें तथा नामांकन पत्र के साथ उसका विवरण प्रस्तुत करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी के विद्यमान बैंक खाते को इस प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा। निर्वाचन हेतु नया बैंक खाता खोला जाना अनिवार्य है।
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/ प्रत्याशी नया बैंक खाता खुलवायें - जिला निर्वाचन अधिकारी New bank account Khulwayen candidate - District Election Officer
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