गाजियाबाद, ( संवाददाता ) जिलाधिकारी निधि केसरवानी ने जनपद के सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समस्त बिल विलम्बतम 16 मार्च तक कोषागार में अवश्य प्रस्तुत कर दिये जाये तथा इसके उपरान्त 21 मार्च तक केवल वही देयक प्राप्त किये जायगें जिनके बजट/वित्तीय स्वीकृतियाॅं मार्च माह में निर्गत की गई होगी। जिससे कि प्रस्तुत बिलों की आवश्यक चेकिंग के बाद कोषागारों द्वारा बिलों की पासिंग तथा ई-पेमेन्ट के माध्यम से यथा समय पेमेन्ट अथराईजेशन किया जा सके। समस्त आहरण वितरण अधिकारी गतवर्ष की भाॅति अवगत है कि ई-पेमेन्ट द्वारा भुगतान को रात्रि 08-बजे तक ही हो पायेगा इसलिये देयकों का कोषागार में समयबद्व प्रस्तुतिकरण आवश्यक है।
उन्होने अवगत कराया कि कोषागार से आहरण वितरण अधिकारी को जैसे ही टोकन नम्बर प्राप्त हो जाये उनके द्वारा ई-पेमेन्ट के लिये ट्रांजेक्शन फाईल को विलम्बतम 25 मार्च, 2017 तक अपलोड एवं एप्रूव करने की कार्यवाही अवश्य कर ली जाये जिससे कि कोषागार द्वारा 31 मार्च 2017 के पूर्व ही बिलों की जाॅच कर ई-पेमेन्ट के द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जा सके तथा आपत्तिशुदा बिल भी आपत्ति निराकरण उपरान्त समय से 25 मार्च तक ही पारित होकर भुगतान हो सके। ऐसे विभाग जो वेतन बिलों को कोषागार में विलम्ब से भेजने की परिपाटी बनाये हुऐ उनके सहित समस्त आहरण वितरण अधिकारी वेतन विलों को विलम्बतम 10 मार्च तक कोषागार में पारण हेतु प्रस्तुत कर दिया जाये ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से सम्बन्धित अन्य कार्य प्रभावित न हो। समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपने पेड टोकन की जानकारी को एस0बी0आई0 आन लाॅईन की साइड पर जहा अपलोडिंग की जाती है वहीं बेच इन बाक्स से ई-पेमेन्ट स्टेटस की जानकारी रखते रहें किसी कारण किसी टोकन के अनपेंड रहने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होगा सभी आहरण वितरण अधिकारी टी0आर0-27 में आहरित धनराशियों का समायोजन 31 मार्च 2017 तथा ए0सी0 बिलों का समायोजन भी 31 मार्च 2017 तक कराया जाना सुनिश्चित करें। विभागों मेें प्राप्त वित्तीय स्वीकृतियाॅ बजट को कोषागार के कम्पयूटर में प्रविष्टि बजट से मिलान कर लेंकिसी बजट के त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के कारण यदि किसी विभाग में अतिरिक्त/कम आहरण होता है तो उक्त के लिये आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगा।
समस्त आहरण वितरण अधिकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के माह में कार्य को समयबद्व निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


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