स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और लागू वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की - guidelines for schools supreme court notice to centre





नई दिल्ली: देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और लागू वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया. कोर्ट को 3 हफ्ते के भीतर जवाब देना है. कोर्ट ने SG को कोर्ट की मदद करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को भी रेयान के छात्र के पिता की अर्जी के साथ जोड़ा है. वकील आभा शर्मा व अन्य वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका में कहा गया है कि रेयॉन की घटना के बाद से देशभर के अभिभावकों में डर का माहौल है. बच्चों की सुरक्षा के लिए जो पॉलिसी तैयार की गई है ज्यादातर स्कूल उसका पालन नहीं करते. सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि इनका सही तरह से पालन हो.



इसके अलावा देशभर में बच्चों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गाइडलाइन बनाई जाए. याचिका में यह भी कहा गया है कि जो पहले से ही दिशा-निर्देश बनाए गए हैं अगर कोई स्कूल उनका पालन नहीं करता तो उन स्कूलों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए.



गौरतलब है कि सोमवार को ही गुडगांव के रेयान इंटरनेशनल में छात्र की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा के डीजीपी, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है. छात्र  के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही नोटिस जारी किया है.
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