धार्मिक स्थलों पर अनुमति लेकर बजेगे लाउड स्पीकर Speaking loud speakers at religious places




गाजियाबाद, ( प्रमुख संवाददाता )  जिला मजिस्टेªट रितु माहेश्वरी ने सभी तहसीलों के उप जिला मजिस्टेªट, नगर मजिस्टेªट तथा अपर जिलाधिकारी प्रशासन व नगर को सम्बोधित आदेश में कहा है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2017 में घ्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का कडाई से अनुपालन कराये जाने के सम्बंध में जनपद में स्थित ऐसे समस्त धार्मिक स्थलों तथा सार्वजनिक स्थलों जहां स्थायीरूप से लाउड स्पीकर/लोक सम्बोंधन प्रणाली या अन्य किसी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यन्त्र का प्रयोग किया जाता है को प्रतिबंधित करते हुये राजस्व व पुलिस अधिकारियो की टीम द्वारा चिन्हिीकरण करके कि कितने धार्मिक स्थल व सार्वजनिक स्थल पर ध्वनित यंन्त्र बिना अनुमति के प्रयोग में लाये जा रहे है। शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार स्थानीय थाना तहसील आदि से आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अनुज्ञा व अनुमति जारी किया जाना सुनिश्चित करेगे। 
उक्त समस्त कार्यवाही नगर क्षेत्र में अपर जिला मजिस्टेªट नगर व नगर मजिस्टेªट तथा तहसील के सम्बंधित उप जिला मजिस्टेªट द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर ही अनुमति जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। 


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