नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक आलोक वर्मा को अवकाश पर भेजने के केन्द्र सरकार फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की तिथि 26 अक्टूबर निर्धारित की।
श्री वर्मा ने उन्हें अनिश्चितकाल के लिए अवकाश पर भेजने के केन्द्र सरकार के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। उनके वकील गोपाल शंकरनारायणन ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष यह मामला रखा। इस पीठ में अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ हैं। श्री शंकरनारायणन ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की। वकील की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करना तय किया। गौरतलब है कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों में टकराव चल रहा है।
श्री शंकरनाराणन ने पीठ को बताया कि केन्द्र ने श्री वर्मा और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को अवकाश पर भेजने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि श्री वर्मा अवकाश पर गये तो कई मामलों की जांच प्रभावित होगी।



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