- साहिबाबाद में 33 बारातघरों में अग्नि शमन सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं
- 25 फरवरी तक सभी मानक पूरे करेने के आदेश, अन्यथा होटल, गैस्ट हाउस व बैंकट हाॅल होंगे बंद
गाजियाबाद, ( सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो ) कलेक्टेªट सभागार में दिल्ली के करोल बाग स्थित होटल में हुए भयकंर अग्निकाड़ के मध्यनजर गाजियाबाद प्रशासन बेहद गम्भीर हैै। इस अवसर पर नगर मजिस्टेªट ने आये हुये सभी ं होटल, गैस्ट हाउस एवं बैकट हाॅलो के स्वामियों को अग्नि शमन सुरक्षा के मानकों के अनुसार अपने-अपने प्रतिष्ठानों में 25 फरवरी तक अग्नि सुरक्षा मानक पूरे करने के निर्देश दिये। अन्यथा की स्थिति में प्रतिष्ठान बन्द करा दिये जायेगे।
पुलिस क्षेत्राधिकारी अग्नि सरुक्षा ने बताया कि निकास मार्ग खुले होने चाहिए, सभी प्रतिष्ठानों का जी0डी0ए0 व आवास विकास के द्वारा स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध होना चाहिये। सभाकक्ष में 02 मीटर की सीढि का होना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार सभी प्रतिष्ठानों में फायर एक्सटिग्यूसर, होजरील, वैटराईजर, डाउनकमर, यार्ड हाईडेªन्ट, ओटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, मैनुअली आपेरिटिड इलैक्ट्रिक फायर सिस्टम, आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम, भूमिगत टैकं वाटर स्टोरेज हेतु, टेरेस टैक, पम्प इत्यादि होना अनिवार्य है।
बेैठक में नगर मजिस्टेªट ने बताया कि 18 वैकेट स्वामियों ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करा दिये है। साहिबाबाद में 33 बरातघरों के पास ये अनिवार्यताए नही पायी गयी है। कोतवाली में भी 11 बैकेट मानक के अनुरूप नही पाये गये। उन्होने कहा कि आम जन को सुरक्षित करना प्रशासन का उद्द्ेश्य है। प्रशासन का उद्देश्य किसी होटल मालिक या वैकेट हाॅल मालिक का उत्पीडन करना नही है या फोैरी तौर पर दण्डात्मक कार्यवाही करना भी नही है परन्तु आम जन की सुरक्षा के लिए है।



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