नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने परीक्षा के कारण फरवरी और मार्च में रैलियों के दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर राज्य सरकार के प्रतिबंध के खिलाफ याचिका की सुनवाई से सोमवार को इन्कार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की खंडपीठ ने भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई की याचिका ठुकरा दी।
न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, “हम याचिका की सुनवाई नहीं करना चाहते।” पश्चिम बंगाल भाजपा इकाई ने फरवरी एवं मार्च में परीक्षा के दौरान लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती दी थी।



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