गाजियाबाद। कलैक्ट्रेट परिसर व कविनगर में विनिर्दिष्ठ चेतावनी के बिना खुली सिगरेट की बिकी , ई - सिगरेट व हुक्का बार पर छापेमारी जारी । राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ गाजियाबाद द्वारा आज जनपद में कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं के अनुपालन के कग में खुली सिगरेट की बिकी व ईल्ट्रोनिक सिगरेट की बिकी पर रोक लगाने के हुए अभियान जारी ।
जनपद में राजनगर कैल्ट्रेट परिसर में बेचे जा रही खुली सिगरेट की बिकी पर प्रतिबंध लगाने के क्रम में तम्बाकू नियंत्रण के प्रवर्तन दल द्वारा जुर्माने का सिलसिला जारी रहा परिसर में लगभग 12 दुकानों का निरिक्षण कर दुकानदारो पर जुर्माना वसूला गया । साथ ही कविनगर सी0 ब्लॉक मार्केट में ललित पान भण्डार निरिक्षण दौरान ई - सिगरेट भी पायीं गयी । जिसके लिये उनपर कार्यवाही कर 1000 रू0 का जुर्माना किया गया और पुनः ऐसा करते पाये जाने पर कड़े कार्यवाही की चेतावनी दी गई ।
प्रवर्तन दल में नगर निगम गाजियाबाद से श्री अशोक कुमार , श्री नरेन्द्र कुमार व तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ से डा0 आशुतोष गौतम पुलिस विभाग से श्री विपिन चैधरी व अन्य टीम शामिल रही । डा0 आशुतोष गौतम जनपद सलाहकार एन0टी0सी0पी0 द्वारा बताया गया कि जनपद को तम्बाकू मुक्त कराये जाने के कम में तम्बाकू नियंत्रण कानूनों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा व छापेमारी तथा जुर्माना की प्रकिया निरन्तर जारी रहेगी ।




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