सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो
गाजियाबाद। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 भवतोष शंखधर ने जानकारी देते हुए बताया है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान एवं पंजीकृत भवन एव सन्निर्माण श्रमिक परिवारों की सूचि में आने वाले आयुष्मान लाभार्थियों के परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 05 लाख रु0 का निशुल्क उपचार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आबद्ध चिकित्सालयों में प्रदान किया जाता है जिसके लिये आयुष्मान कार्ड का होना पहली प्राथमिकता है।
उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए दिनांक 16 सितंबर, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक आपके द्वारा आयुष्मान 2-0 अभियान शासन द्वारा चलाया जा रहा है। पूर्व में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रति लाभार्थी 30 रू0 शुल्क का भुगतान लाभार्थी द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर के वी0एल0ई0 को किया जाता था। वर्तमान में लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का कोई भी शुल्क लाभार्थियों द्वारा प्रदान नही करना है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थी को आधार कार्ड, राशन कार्ड एव श्रमिक कार्ड के साथ निकटतम जन सुविधा केंद्र अथवा आबद्ध चिकित्सालय में उपस्थित होना अनिवार्य है।



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