सारण जिला के बहुचर्चित एमडीएम मामले
में बुधवार 3 साल बाद छपरा कोर्ट ने विद्यालय की तत्कालीन प्रधानाध्यापिका
मीना देवी को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर फैसला 29 अगस्त को सुनाया
जाएगा। जहरीला मध्याह्न भोजन खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी। दो की रिहाई के आदेश
मीना देवी धारा 304 और 308 के तहत दोषी
करार दी गई। हालाँकि मीना देवी के पति और अप्राथमिकी अभियुक्त अर्जुन राय
की रिहाई हो गई। दोनों पिछले 3 साल से अधिक समय से छपरा जेल में बंद हैं।
16 जुलाई 2013 को सारण जिले के मशरक ब्लॉक
के गंडामन धर्मासती गांव में जहरीला मध्याह्न भोजन खाने से 23 बच्चों की
मौत हो गई थी। रसोइया व 24 बच्चों का छपरा और पटना में लंबे समय तक इलाज
चला था। छपरा कोर्ट के एडीजे 2 विजय आनंद के कोर्ट में फैसला सुनाया गया।


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