सलमान को बड़ी राहत, आर्म्स एक्ट उल्लंघन मामले में बरी Salman big relief, Arms Act violation acquitted



जोधपुर, ( न्यूज नेटवर्क ) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) ने अभिनेता सलमान खान को शस्त्र अधिनियम उल्लंघन के मामले में आज बरी कर दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपत सिंह राजपुरोहित की अदालत के फैसले के वक्त अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन अलविरा और उनके वकील मौजूद थे। सरकारी वकील ने बाद में बताया कि सलमान को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया।

अभिनेता सलमान खान पर वर्ष 1998 में जोधपुर में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान एक और दो अक्तूबर की मध्यरात्रि को काले हिरण के शिकार में ऐसे हथियार का इस्तेमाल करने का मामला विचाराधीन था जिनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। इस मामले में 20 गवाहों की गवाही हुई थी। इस मामले की अन्तिम सुनवायी नौ जनवरी को पूरी हो गई थी।

अदालत परिसर के बाहर सलमान के प्रशंसकों की भारी भीड़ मौजूद रही जोकि उनकी तसवीरें लिये हुए थी और उनके समर्थन में नारे लगा रही थी। खान और उनकी बहन अलवीरा मंगलवार शाम ही यहां पहुंच गये थे। वे आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुए।

अदालत ने अपने 102 पेज के निर्णय में आरोपी को आर्म्स एक्ट 3:35 और 3:37 के तहत दोषी नहीं पाया। सलमान खान को बरी करने के आदेश देते समय दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) दलपत सिंह राजपुरोहित ने कहा कि अभियोग पक्ष मामले में आग्नेयास्त्रों और अवधि पार शस्त्रों को आरोपी द्वारा रखने और उसके उपयोग करने के बारे में साबित नहीं कर सका। बचाव पक्ष के वकील एचएम सारस्वत ने निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अदालत ने हमारी ओर से की गई बहस में मान लिया कि सलमान को मामले में फंसाया गया था और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। वहीं दूसरी ओर अभियोग पक्ष के वकील बी एस भाटी ने कहा कि वे सलमान खान के बरी होने के निर्णय का अध्ययन करने के बाद इसके खिलाफ अपील करने के संबंध में निर्णय लेंगे।

अदालत ने अपने 102 पेज के निर्णय में आरोपी को आर्म्स एक्ट 3:35 और 3:37 के तहत दोषी नहीं पाया। सलमान खान को बरी करने के आदेश देते समय दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) दलपत सिंह राजपुरोहित ने कहा कि अभियोग पक्ष मामले में आग्नेयास्त्रों और अवधि पार शस्त्रों को आरोपी द्वारा रखने और उसके उपयोग करने के बारे में साबित नहीं कर सका। बचाव पक्ष के वकील एचएम सारस्वत ने निर्णय पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अदालत ने हमारी ओर से की गई बहस में मान लिया कि सलमान को मामले में फंसाया गया था और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। वहीं दूसरी ओर अभियोग पक्ष के वकील बी एस भाटी ने कहा कि वे सलमान खान के बरी होने के निर्णय का अध्ययन करने के बाद इसके खिलाफ अपील करने के संबंध में निर्णय लेंगे।






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