मतदान दिवस के दिन शराब व भांग की बिक्री पर रोक रहेगी Poll Day sales will be stopped in alcohol and cannabis



गाजियाबाद, ( संवाददाता )  जिला मजिस्ट्रेट निधि केसरवानी ने अपने एक आदेश में कहा है कि जनपद में स्थित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर माडल शाॅप, भांग की फुटकर दूकानों, बार अनुज्ञापनों, सैन्य कैन्टीन, सी0एल0 1सी0, एफ0एल0-2, बी0डब्ल्यू0एफ0एल0-2ए, बी0 डब्ल्यू0एफ0एल0 2बी0, बी0बी0डब्ल्यू0एफ0एल0 2सी0, बी0डब्ल्यू0एफ0एल0 2डी0, एफ0एल0 2डी, अनुज्ञापनों आसवनियों/यवासवनियों से मादक पदार्थ की बिक्री मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 9 फरवरी  की सांय 5 बजे से दिनांक 11 फरवरी  की सांय 5 बजे या मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस दिनांक 11 मार्च  को मतगणना स्थल से 8 किलोमीटर की परिधि में मतगणना समाप्ति तक पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित (ड्राइडे) रहेगी। इस बन्दी हेतु अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। 
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन 2017 के अन्तर्गत प्रथम चरण में जनपद में स्थित समस्त विधान सभाओं में दिनांक 11 फरवरी को मतदान सम्पन्न होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (ग) के खण्ड-1 में यथा उपबन्धित के अनुसार लोक शान्ति बनाये रखने तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक निर्वाचन के संचालन हेतु मतदान दिवस में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घण्टे पूर्व व मतदान समाप्त होने तक तथा मतगणना दिवस में मतगणना स्थल से 08 किलोमीटर की परिधि में मतगणना समाप्ति तक मद्य निषेध दिवस घोषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।






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