प्रशिक्षण में भाग न लेने वाले कार्मिकों के विरूद्ध होगी सख्त कार्यवाही
गाजियाबाद, ( संवाददाता ) मुख्य विकास अधिकारी व प्रभारी अधिकारी कार्मिक श्री कृष्णा करूणेश ने विधान सभा निर्वाचन 2017 में नियुक्त समस्त मतदान कार्मिकों को द्वितीय प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भाग लेने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षण में प्रतिभाग न करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 तथा आई0पी0सी0 1860 की धारा 174 के अन्तर्गत दण्डनीय संज्ञेय अपराध मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। अतः सभी मतदान कार्मिक अपनी पार्टी संख्या के आधार पर प्रशिक्षण में प्रतिभाग करें। कुछ कार्मिक कोड संख्या से भ्रमित हो रहे हैं। स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान प्रशिक्षण में पार्टी संख्या के आधार पर ही प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। कोड से तात्पर्य पार्टी संख्या है। तदनुसार पार्टी संख्या के आधार पर ही प्रशिक्षण में प्रतिभाग करना है।
मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि मतदान कार्मिकों का द्वितीय प्रशिक्षण इंग्राहम इण्टर कालिज राजनगर में तीन पाली में आयोजित किया जा रहा है। जिसमें प्रथम पाली प्रातः 8.30 से 11.30 बजे, द्वितीय पाली 11.30 बजे से 2.00 बजे तक तथा तृतीय पाली 3.00 से 5.30 बजे तक होगी। उन्होंने बताया कि 3 फरवरी को पार्टी संख्या 1 से 204 तक प्रथम पाली में, पार्टी संख्या 205 से 408 तक द्वितीय पाली में तथा पार्टी संख्या 409 से 612 तक तृतीय पाली में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से 4 फरवरी को पार्टी संख्या 613 से 816 तक प्रथम पाली, पार्टी संख्या 817 से 1020 तक द्वितीय पाली तथा पार्टी संख्या 1021 से 1224 तक तृतीय पाली, दिनांक 5 फरवरी को पार्टी संख्या 1225 से 1428 तक प्रथम पाली, 1429 से 1632 तक द्वितीय पाली, 1633 से 1829 तक तृतीय पाली, दिनांक 6 फरवरी को पार्टी संख्या 1830 से 1982 तक प्रथम पाली, 1983 से 2135 तक द्वितीय पाली, पार्टी संख्या 2136 से 2287 तक तृतीय पाली में, दिनांक 7 फरवरी को पार्टी संख्या 2288 से 2491 तक प्रथम पाली, पार्टी संख्या 2492 से 2695 तक द्वितीय पाली तथा पार्टी संख्या 2696 से अन्त तक की सभी पोलिंग पार्टियां तृतीय पाली में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी।



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