13 मार्च को मदिरा व मादक पदार्थो की विक्री पर रोक होगी On 13th March the sale of alcohol and drugs will be prohibited.



गाजियाबाद, ( संवाददाता )  प्रत्येक वर्ष की भाति इस वर्ष भी होली में रंग खेलने का पर्व दिनांक 13 मार्च को मनाया जायेगा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला मजिस्टेªट निधि केसरवानी ने आदेशित किया है कि जनपद गाजियाबाद में स्थित समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाॅप, एवं भाॅग की फुटकर दुकानों, बार अनुज्ञापनो सैन्य कैन्टीन (एफ0एल09/9ए अनुज्ञापन) सी0एल01सी0, एफ0 एल0-2, बी0डब्लू0 एफ0एल0-2ए, बी0डब्लू एफ0एल0-2 बी,बी0डब्लू0एफ0एल0 2 सी, बी0डब्लू0 एफ0एल02डी,  एफ0एल02डी0 अनुज्ञापनों आसवनियों/यवासवनियों से मदिरा/मादक पदार्थ की बिक्री 13 मार्च 2017 को प्रातः 09.00 बजे से सायः 04.00 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगी। इस बन्दी हेतु अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल शुल्क देय नही होगा।  




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