गाजियाबाद, ( संवाददाता ) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास श्रीवास्तव ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियााबाद के तत्वावधान में श्री रामकृष्ण उपाध्याय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल निर्देशन में 08 अप्रैल 2017 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय एवं जनपद की समस्त तहसीलों में किया जायेगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में अपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 एन0आई0एक्ट के वाद, बैंक रिकवरी वाद, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, लेबर डिस्प्यूट वाद, विद्युत व जलकल बिल, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, भूमि अधिगृहण वाद, वेतन भत्ते व रिटायरल बेनिफिट के सेवा सम्बन्धी मामले, राजस्व मामले, अन्य सिविल वादों को निस्तारण हेतु रखा जायेगा। ऐसे वादकारी जिनके मामले न्यायालयों में लम्बित हैं वे अपने मामलों को सम्बन्धित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 08 अप्रैल 2017 में निस्तारण हेतु नियत करा सकते है।
इसके अतिरिक्त विभिन्न बेैंकों के लोन रिकवरी से संबंधित प्री-लिटिगेशन मामलों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया है। ऐसे वादकारी भी जिन्होने बैकों से लोन लिया हुआ है, वे भी उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर करा सकते हेै।



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