गाजियाबाद, ( संवाददाता ) जिलाधिकारी निधि केसरवानी ने कहा है कि गरीवों के खाद्यान्न वितरण में कोताही वर्दास्त नही की जायेगी पर्यवेक्षण अधिकारी की उपस्थिति में ही रासन की दुकानों से खाद्यान्न का वितरण प्रारम्भ किया जाये खाद्यान्न वितरण के समय जिसके नाम से दुकान है उसके द्वारा स्वयं उपस्थित रहकर खाद्यान्न वितरण किया जाये। पर्यवेक्षण अधिकारी खाद्यान्न वितरण के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। जिला पूर्ति अधिकारी समस्त पर्यवेक्षण अधिकारियों को उनको आवटिंत दुकानों के पते दुकानदार का नाम व मोवाईल नं0 उपलब्ध करा दे।
जिलाधिकारी आज कलेक्टेªट सभाकक्ष में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के सम्बन्ध में आयोजित एक बैठक में सभी उप जिलाधिकारियों तथा खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि खाद्यय सुरक्षा अधिनियम -2013 के अन्तर्गत एक निर्धारित मापदण्ड वाले पात्र परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया गया है। समान्यतया इस योजना में विधवाओं, निराश्रितों, कुपोषित परिवारों तथा वे लोग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण नही कर पा रहे है, उनको इस योजना में स्थान दिया गया है। पुनः एक बार यह अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है कि कही इन श्रेणीयों के पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित तो नही रह गये है। उन्होने उपजिलाधिकारियों से कहा कि वो अपने क्षेत्र की ग्राम सभाओं में बैठक आहूत कराकर उन परिवारों की सूची तैयार कराये जो इसके पात्र है तथा अपात्र लोगो के राशन कार्ड निरस्त कर दिये जाये। ताकि अपात्र राशन कार्डो को निरस्त करने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पात्र लाभार्थियों का चयन किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में ऐसे राशन कार्ड धारकों के नाम पढें जाये यदि कोई सूची में अपात्र का नाम है तो उसके बारे में जानकारी कर लें। साथ ही एक डब्बा भी बैठक के दिन उस स्थल पर रखवा दिया जाये जहाॅ बैठक हो रही है। अपात्र व्यक्ति का नाम यदि कोई व्यक्ति बैठक में नही बताना चाहाता तो वो अपात्र व्यक्ति का नाम तथा अपात्रता का कारण लिखकर डाल दें।
इस अवसर पर जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि इस माह जनपद की समस्त दुकानों में शतप्रतिशत आवंटन पहुॅच चुका है पर्यवेक्षण अधिकारियों को उनके लिए आवटिंत दुकानों के दुकानदार का नाम पता मोवाईल नं0 02 दिन के अन्दर भेज दिया जायेगा।


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