नई दिल्ली, ( विशेष संवाददाता ) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव के अधिनियम 1952 के सेक्शन (4) के उपसेक्शन (1) का अनुपालन करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया है :
(i) चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की अधीसूचना 04.07.2017 (मंगलवार
(ii) नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 18.07.2017 (मंगलवार)
(iii) नामांकन पत्र जांच की तिथि 19.07.2017 (बुधवार)
(iv) उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 21.07.2017 (शुक्रवार
(v) आवश्यक हो तो मतदान की तिथि 05.08.2017 (शनिवार)
(vi) मतदान के घंटे प्रातः 10.00 से शाम 5.00
(vii) आवश्यक हो तो मतगणना की तिथि 05.08.2017 (शनिवार)
उम्मीदवार का नामांकन पत्र नई दिल्ली में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल करना होगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक नोटिस के जरिये स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा। उम्मीवार स्वयं या अपने प्रस्तावकों या अनुमोदनकर्ताओं द्वारा प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवार के नामांकन पत्र के समर्थन के लिए निर्वाचक मंडल में से कम से कम 20 प्रस्तावक और कम से कम 20 अनुमोदनकर्ताओं का होना आवश्यक है। निर्वाचक मंडल का कोई सदस्य उम्मीदवार के केवल एक ही नामांकन पत्र में प्रस्तावक या अनुमोदक रह सकता है। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को 15000 रूपये की जमानत राशि जमा कराना आवश्यक है।
आयोग द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव 2017 के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों की सूची अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग होगी। इसे निर्वाचन आयोग के परिसर के काउंटर से 50 रुपये काफी की दर से खरीदा जा सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2017 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची आयोग की वेबसाइट http://www.eci.nic.in पर उपलब्ध है।



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