राखियों उनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के अनुरूप जीएसटी लगेगा, कलावा या रक्ष सूत्र पर नहीं - gst on rakhi nailpolish isabgol





नई दिल्ली: जीएसटी को लेकर लोगों के मन में अभी भी दुविधा है. ऐसे में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) ने जीएसटी पर बार-बार पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) पर स्पष्टीकरण जारी किया. सरकार ने बताया कि कलावा या रक्ष सूत्र के रूप में राखी पर भी जीएसटी नहीं लगेगा. अन्य राखियों उनमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री के अनुरूप जीएसटी लगेगा.


स्वादिष्ट बंगाली मिठाई संदेश पर 5 प्रतिशत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगेगा जबकि पेट से जुड़ी समस्याओं के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले ताजा इसबगोल बीज पर जीएसटी नहीं लगेगा.


इसमें कहा गया है कि नेलपालिश पर 28 प्रतिशत तथा लाख की चूड़ियों पर तीन प्रतिशत की जीएसटी दर लागू होगी. कुल्फी, इडली, डोसा पर 18 प्रतिशत तथा गीले खजूर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. एफएक्यू में कहा गया है कि संदेश चाहे उसमें चॉकलेट है या नहीं, पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.


वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के बाद इसके प्रभाव में आकर महानगर गैस लिमिटेड ने गुरुवार को वाहन मालिकों के लिए तत्काल प्रभाव से पाइप्ड नैचुरल गैस (पीएनजी) और कॉम्प्रेस्ड नैचुरल गैस (सीएनजी) के दाम बढ़ा दिए हैं. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. जहां एक ओर पीएनजी का दाम 0.19 रुपये प्रति इकाई बढ़ाया गया है, वहीं सीएनजी का दाम 0.32 प्रति किलोग्राम बढ़ाया गया है, बढ़े दाम तत्काल प्रभाव से दो-तीन अगस्त मध्यरात्रि से लागू हो गए.
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