गाजियाबाद, ( संवाददाता ) उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर जिला मजिस्टेªट प्रशासन ज्ञानेन्द्र सिंह ने सूचित किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी लोक व विधान सभा चुनावों के मतदान स्थलों के लिए नई नियमावली लागू करते हुये व्यवस्था की है कि अब 1400 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान स्थलों का अलग मतदान केन्द्र बनया जायेगा साथ ही 300 से अधिक मतदाताओं वाले गांव भी अपने अलग मतदान केन्द्र पर वोट डाल सकेगें। इससे पहले कई मतदान केन्द्रों पर इससे अधिक मतदाता दर्ज रहते थे जिस कारण मतदाताओं को घण्टों वोट डालने के लिए लाइन में लगे रहना होता था। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन वाले मतदान केन्द्रों को उसी मतदान क्षेत्र के किसी अन्य भवन में शिफट किया जायेगा और प्रयास यह रहेगा कि किसी भी क्षेत्र से मतदान केन्द्र की दूरी दो किमी0 से अधिक न हो। इस प्रकार आयोग के इन निर्देशों के अनुसार ही मतदान केन्द्रों का चयन किया जायेगा।
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/ 1400 से अधिक मतदाताओं के लिए अलग मतदान केंद्र होगा There will be separate polling stations for more than 1400 voters.
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