गाजियाबाद, ( संवाददाता ) जिला मजिस्टेªट ने नवरात्न के दौरान किए जाने वाले कार्यक्रमों जैसे रामलीला, दुर्गा पूजा, डाॅडिया, कालीपूजा, शिल्पग्राम मेला व हस्तशिल्प प्रदर्शनी आयोजन समितियों के लिए जारी एक आदेश में कहा है कि प्रतिवर्ष जनपद के क्षेत्रान्तर्गत रामलीला, दुर्गा पूजा, डांडिया, कालीपूजा, शिल्पग्राम मेला, हस्तशिलप प्रदर्शनी का मंचन आयोजन किया जाता है, जिसमें अन्य आयोजनो के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के झूलों, राइडस आदि विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रम का भी समावेश रहता है। जिन पर 1 जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर जी0एस0टी0 प्रभावी देय है। पूर्व में कतिपय आयोजकों द्वारा सम्बन्धित निर्देशों तथा नियमों का अनुपालन न करने पर कर निर्धारण व अन्य दण्डात्मक कार्यवाही का सामना करना पडा है।
उन्होंने आदेश में कहा है कि ऐसी स्थिति में निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त आदेशो का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करते हुए आयोजन से कम से कम पन्द्रह दिवस पूर्व विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुमति निर्गत किये जाने हेतु समस्त औपचारिकताये जिनमें जी0एस0टी0 से सम्बन्धित पोर्टल ीजजचेरूध्ध्ूूूण्हेजण्हवअण्पद पर रजिस्टेªशन कराकर जी0एस0टी0एन0 प्राप्त करें तथा अग्रिम जी0एस0टी0 जमा कराकर ई-चालान की प्रति प्रस्तुत करना एवं शान्ति व्यवस्था अग्निशमन विधुत सुरक्षा तथा झूलों के सम्बन्ध में जन सुरक्षा के दृष्टिकोण से टैक्निकल जांच का प्रमाण पत्र निहित है पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। यह भी स्मरण रहे कि यदि किसी भी स्थान पर बिना अनुमति के उपरोक्त प्रकार के कार्यक्रम संचालित व आयोजित किया जाना पाया जाता है तो आयोजकों के अतिरिक्त आयोजन स्थल के स्वामी के विरूद्व भी नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।



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