गाजियाबाद, ( संवाददाता ) भाजपा नेता गजेंद्र भाटी हत्याकांड में मास्टर माइंड पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा ने कल कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था और उनकी जमानत अर्जी को कार्ट ने खारिज कर दिया। पूर्व विधायक के अधिवक्ता ने बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में जमानत की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया था।
अदालत के अभियोजन अधिकारी अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि भाजपा नेता हत्याकांड में पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा पर 10 लाख की सुपारी देकर शूटरों से हत्या कराने का आरोप है। इस मामले में वांछित पूर्व विधायक ने मंगलवार को अदालत में आत्मसमर्पण किया था। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से बुधवार को पूर्व विधायक की जमानत के लिए सीजेएम की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया। प्रभारी सीजेएम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने सुनवाई के बाद जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब वह पूर्व विधायक की जमानत के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में प्रार्थना पत्र देंगे।
उधर डासना जेल में बंद पूर्व विधायक को खोड़ा पुलिस रिमांड पर लेगी। पुलिस ने बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। अदालत के अभियोजन अधिकारी अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि भाजपा नेता गजेंद्र भाटी हत्याकांड में पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा पर सुपारी देकर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। इस हत्याकांड के विवेचक एवं खोड़ा थाने के प्रभारी निरीक्षक ध्रूवभूषण दूबे ने बुधवार को सीजेएम की अदालत में अमरपाल शर्मा से पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। मिश्रा ने बताया कि अदालत ने रिमांड आवेदन पर सुनवाई के लिए 24 अक्तूबर की तारीख तय की गई है। सुनवाई के दिन जेल से पूर्व विधायक अमरपाल शर्मा अदालत में तलब होंगे।



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