गाजियाबाद, ( संवाददाता ) उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा याचिका (सिविल) संख्या 728/2015 मे दायर आई0ए0 संख्या 52448/2017 जो कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र मे वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु पटाखांे व आतिशबाजी के रोकथाम से सम्बन्धित है, में दिनाक 12 सितम्बर 2017 को आदेश पारित किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा उक्त आदेशों के अनुपालन मे जनपद मे दीपावली के पर्व के अवसर पर स्वस्थ पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता बनाये रखने हेतु समस्त शैक्षिक संस्थानों, विद्यालयों मे विद्यार्थियों व जन-सामान्य को पटाखे जलाये जाने से स्वास्थ्य व वातावरण पर पडने वाले कुप्रभाव के प्रति जागरूक करने हेतु say no to crackers अभियान चलाये जाने के निर्देश दिये गये है।
जिला विद्यालय निरीक्षक, समाज कल्याण अधिकारी, बेशिक शिक्षा अधिकारी को सम्बोधित ओदश मे जिलाधिकारी ने कहा है कि इस अभियान में पटाखे जलाये जाने से पर्यावरण पर पडने वाले कुप्रभाव से सम्बन्धित विषयों पर कोलाज, स्लोगन राइटिंग, डीवेटस, चित्रकला, निबन्ध लेखन, दीया पेटिंग, रंगोली, नुक्कड नाटक एवं ग्रीटिंग कार्ड, बनायं जाने जैसी प्रतियोगितायें आयोजित की जाये। इसके अतिरिक्त अध्यापक व विधार्थियों द्वारा सुबह की प्रार्थना की प्रार्थना सभा में प्रतिदिन दीपावली के पर्व तक पटाखे जलाये जाने से पर्यावरण व स्वास्थ्य पर पडने वाले कुप्रभाव के विषय पर जानकारी भी दी जाये।



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