नयी दिल्ली । केंद्र सरकार की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण आज से लागू हो गया।
सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को संविधान के 103वें संशोधन के जरिये 10 प्रतिशत तक आरक्षण देने की व्यवस्था की गयी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के 12 जनवरी को इस पर हस्ताक्षर करने के साथ ही यह कानून बन गया था। केंद्र सरकार ने उसकी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में इसे लागू करने के लिए सोमवार को एक अधिसूचना जारी की जो आज से ही प्रभावी भी हो गयी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना में लिखा है, “संविधान के 103वें संशोधन कानून, 2019 की धारा-एक की उपधारा (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत केंद्र सरकार इस कानून के प्रभावी होने के लिए 14 जनवरी 2019 का दिन निर्धारित करती है।”



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