- वादकारी लम्बित वादों को लोक अदालत में निस्तारित कराकर लाभ उठाये।
गाजियाबाद, ( संवाददाता ) विकास श्रीवास्तव सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में श्री रामकृष्ण उपाध्याय, अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश के निर्देशन में दिनांक 10.09.2016 को मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय गाजियाबाद तहसील मोदीनगर व लौनी में किया जायेगा।
इस मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से शमनीय मामलों को रखा जायेगा, इसके अतिक्ति स्टाम्प वादों राजस्व वादों चकबन्दी वादों नगरपालिका/नगर निगम के मामले विधुत अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम के वाद, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, वाटमाप अधिनियम के अन्तर्गत चालान, उ0प्र0 दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत चालान,चलचित्र अधिनियम, दाखिल खारिज आदि के मामले, मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर से सम्बन्धित मामलों को निस्तारण हेतु रखा जायेगा।
श्री श्रीवास्तव ने कहा है कि ऐसे वादकारी जिनके वाद विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं, और वे आगामी मासिक राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों का निस्तारण कराना चाहते हैं, वे सम्बन्धित न्यायालयों से सम्पर्क स्थापित कर अपने वादों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराकर लाभ उठा सकते है।



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