साहिबाबाद, ( प्रमुख संवाददाता ) जिला मजिस्टेªट निधि केसरवानी ने धारा-144-ए दंड प्रक्रिया संहिता के अन्र्तगत आदेश पारित कर साहिबाबाद थाना क्षेत्र के शहीद नगर में गांव पसोंडा के खसरा संख्या 1266व 1277 की नगर निगम गाजियाबाद की पहले विवादित रही भूमि पर किसी भी समुदाय संगठन या व्यक्ति द्वारा नामाज या अन्य कोई धार्मिक सामाजिक या राजनैतिक गतिविधि पर रोक लगा दी है। लेकिन धारा 144 पूरे साहिबाबाद थाना क्षेत्र पर प्रभावी रहेगी।
आदेश के अनुसार उक्त स्थल पर कोई भी व्यक्ति संगठन समुदाय द्वारा कोई सामूहिक जुलूस का आयोजन, एक साथ पांच या पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक होगी इसकेे अलावा कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र से कोई उदघोशणा नहीं कर सकेगा। स्थल से 200 मीटर की परिधि के अन्दर प्रवेश पर भी पाबंदी लगादी गयी है। पूरे थाना साहिबाबाद क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र जैसे बन्ूदक, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला,वाव, लाटी-डण्डा व विस्फोटक पदार्थ आदि लेकर आवागमन पर रोक लगा दी गयी है। यह आदेष पुलिस थाना साहिबाबाद की सीमाआंे के अन्र्तगत दिनांक 31 अक्टूबर 2016 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्र्तगत दण्डनीय अपराध होगा।



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