आरबीआई देता है आपको अधिकार, बैंक नहीं कर सकते सिक्के लेने से इनकार, जानिए क्या हैं नियम - Coin collection, Hindi News



नई दिल्ली: हाल ही में 10 रुपए के सिक्कों को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी असमंजस के कारण लोगों ने बाजार में उपलब्ध 10 के सिक्कों को नकली समझकर लेने से इनकार करना शुरु कर दिया। यह रुझान छोटे शहरों मसलन बरेली, आगरा और कानपुर में काफी तेज दिखा। दिल्ली के बवाना और पीरागढ़ी में नकली सिक्के बनाने वाली फैक्ट्रियों में हुई धरपकड़ ने लोगों के इस डर को और तेज कर दिया। बैंकों ने लोगों के इस डर को कम करने की कोशिश जरूर की लेकिन इसमें पूरी हद तक अब भी काबू नहीं पाया जा सका है, लोग अब भी सिक्के लेने से इनकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसी भी सरकारी करेंसी फिर वो चाहे नोट हो या फिर सिक्का उसे लेने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। अगर आप बैंक में भी अपने सिक्कों को जमा करना चाहें तो बैंक भी इससे इनकार नहीं कर सकता, आरबीआई (आरबीआई के रूल-2009) का नियम कुछ ऐसा ही कहता है। आज हम अपनी खबर में आपको बताने जा रहे हैं कि बैंक भी सिक्कों को लेने से इनकार नहीं कर सकते हैं।
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