गाजियाबाद, ( संवाददाता ) जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट निधि केसरवानी ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे विधान सभा निर्वाचन के दौरान मतदान करने हेतु किसी प्रकार की रिश्वत लेने से परहेज करें। और यदि कोई व्यक्ति किसी रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने, धमकाने के मामलों की जानकारी है तो उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 18001803031 अथवा दूरभाष संख्या 0120-2827044, 2827045, 2827046 एवं वाट्स अप नम्बर 9971612901 पर सूचित करें।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि भारतीय दण्ड संहिता 171ख के अनुसार जो व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्पे्ररित करने के उदद्ेश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोषण देता है या लेता है तो वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट पहुंचाने की धमकी देता है। वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। उड़नदस्ते रिश्वत देने और लेने वाले दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए गठित किये गये हैं जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त हैं।


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