9 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत National Lok Adalat on 9th December



गाजियाबाद, ( संवाददाता )  सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरोज कुमार यादव ने सूचित किया है कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं वरिष्ठ न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय व माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पूर्व की भांति इस वर्ष भी भारतवर्ष में उच्चतम न्यायालय से तहसील स्तर तक 9 दिसम्बर 17 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। 

अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला जज श्री नरेन्द्र कुमार जौहरी के कुशल निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर याचिनायें 138 एन0आइ0एक्ट, पारिवारिक व वैवाहिक मामले, दीवानी वाद, शमनीय दाण्डिक वाद, विधुत अधिनियम के अन्तर्गत शमनीय वाद श्रम के वाद स्टाम्प वाद स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद सेवा संबंधी वाद भूमि अध्याप्ति वाद बैंक वसूली संबंधी वाद किरायेदारी वाद वन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत चालान मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत चालान चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत चालान नगर पालिका/नगर निगम के अन्तर्गत चालान विकास प्रधिकरण के अंतर्गत चालान धारा 446 दं0प्र0सं0 संबंधी प्रकरण प्रीलिटिगेशन सम्बन्धी वाद, रेंट बैंक रिकवरी मनरेगा, इजमेंटरी राईट, डीआरटी केसेज व अन्य प्रकरणों को आगामी राष्टीय लोक आदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है।  

ऐसे वादकारी जिनके मामले न्यायालयों में लंबित चल रहे है। वे अपने लम्बित व प्रीलिटिगेशन संबंधी मामलों को आपसी सुलह समझौते अर्थदण्ड के आधार पर निस्तारित कराये जाने हेतु संबंधित न्यायलय में प्रार्थना पत्र देकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसम्बर 2017 दिन शनिवार को नियत कर निस्तारित कराकर लाभ उठा सकते है। 



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