प्राईवेट स्कूलों में शुल्क विनियमन विधेक प्रस्तुत Private Regulation Bill presents in private schools



उप मुख्य मंत्री द्वारा राज्य मंत्री अतुल गर्ग की सराहना की गयी। 

गाजियाबाद, ( संवाददाता )   प्राईवेट स्कूलो के बारे में जनता के सूझाावों पर अमल करते हुये आज उप मुख्य मंत्री दिनेश शर्मा ने पे्रस कान्फे्रन्स कर वित्त पोषित स्वंतंत्र विद्यालय शुल्क का विनियमन विधेयक प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होने बिल प्रस्तुत करने में राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी के प्रयासो की विशेष सराहना की। 

उन्होने शिक्षा शुल्क का विनयमन विधेयक के मुख्य बिन्दु पर प्रकाश डालते हुये छात्रों से ली जा रही फीस का वर्गीकरण के बारे में बताते हुये कहा कि वर्गीकरण सम्भव शुल्क एवं ऐच्छिक शुल्क के तहत लिया जायेगा । सम्भव शुल्क में विवरण पुस्तिका तथा पंजीकरण मात्र प्रवेश के समय लगेगा, प्रवेश शुल्क नवीन प्रवेश के समय लगेगा। कक्षा 5, से 6, 8 से 9 तथा 10 से 11 में कक्षोन्नति के समय एवं परीक्षा शुल्क और शिक्षण शुल्क लगेगा। 
ऐच्छिक शुल्क में आवागमन सुविधाये, बोर्डिग सुविधाये एवं भोजन की सुविधाये रहेगी। प्रत्येक विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि छात्रो से कैपिटेशन फीस नही ली जायेगी। 



Share on Google Plus

0 comments:

Post a Comment