गजियाबाद, ( प्रमुख संवाददाता ) जिला कृषि अधिकारी एम0पी0 सिंह ने सूचित किया हेै कि उ0प्र0 शासन की फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा 31 मार्च 2016 से दिनांक 31 मार्च 2017 तक के मध्य के0सी0सी0 ऋण बैंक को नही चुकाया व पुनः भुगतान नही कराया गया है। ऐसे कृषकों का फसल ऋण मोचन में पात्रता की श्रेणी में आने के बाद भी ऋण अभी तक माफ नही हुआ है। उनके लिये उ0प्र0 शासन लखनऊ से दिनांक 01 जून 2018 से दिनांक 15 जून 2018 तक शिकायत पोर्टल खोला जायेगा। जो किसान फसल ़ऋण माफी योजना से वंचित रह गये है वे अपनी शिकायत उक्त अवधि में यू0पी0 किसान कर्ज राहत (UPKisankarjrahat.upsdc.gov.in) पोर्टल पर दर्ज करा सकते है।
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/ फसल ऋण मोचन के तहत ऋण माफ न होने पर पोर्टल पर शिकायत करे Complain on the portal if the loan is not waived under crop loan redemption
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