गाजियाबाद, ( प्रमुख संवाददाता ) उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजियाबाद के तत्वावधान में श्री गिरजेश कुमार पाण्डेय, जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कुशल निर्देशन में तहसील विधिक सेवा समिति मोदीनगर के सहयोग से एन्टी टोबेको डे के उपलक्ष्य में ग्राम बसंतपुर सैतली में शिविर का आयोजन किया गया । इसमंे प्रेम शंकर, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उमाशंकर तिवारी,तहसीलदार मोदीनगर गाजियाबाद,श्री लोकेन्द्र सिंह,विधि सह- परीविक्षा अधिकारी एवं लगभग 100 आमजन द्वारा प्रतिभाग किया गया ।
श्री उमाशंकर तिवारी तहसीलदार मोदीनगर द्वारा बताया गया कि जिन किसानों के नाम खतौनी में दर्ज है और उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो किसान के आश्रितों को एक मुश्त पांच लाख रूपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है । इसके अतिरिक्त आम आदमी बीमा योजना के अन्तर्गत भी इसी प्रकार की आर्थिक सहायता मृतक के आश्रितों को प्रदान की जाती है । भूकम्प,ओलावृष्ठि,बाढ आदि पीडितों को भी तहसील के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करायी जाती है ।
श्री लोकेन्द्र सिंह विधि सह-परीविक्षा अधिकारी गाजियाबाद द्वारा बताया गया कि विधवा पेंशन विकलांग पेंशन, व विधवा महिला पुर्नविवाह सहायता योजना सरकार द्वारा प्रदान की गयी है । जिस महिला की आयु 35 वर्ष से कम है पुर्नविवाह हेतु अंकन 11000.00 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । सभी पेंशनों के लिये एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें आप आन लाईन आवेदन कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त 182 हैल्प लाईन के बारे में बताया गया । 1098 चिल्र्ड््रन हैल्प लाईन है,किशोर न्याय बोर्ड,चाईल्ड वैल्फेयर कमेटी, आदि की जानकारी प्रदान की गयी ।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रेम शंकर द्वारा बताया गया कि आज के इस शिविर का आयोजन एन्टी टोबेको डे के उपलक्ष्य में किया गया है । समाज के कमजोर वर्ग को विधिक सेवायें उपलबध कराये जाने हेतु राष्ट््रीय स्तर पर राष्ट््रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है । ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपसे से कम हैं, अनुसूचित जाति,जनजाति महिला, विकलांग आदि से सम्बन्धित हैं,उन्हें निशुल्क विधिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से प्रदान की जाती है । उनके द्वारा ए0डी0आर0मैकेनिज्म, मध्यस्थता, लोक अदालत आदि की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया । इसके अन्तर्गत साम्प्रदायिक सामन्जस के सम्बन्ध में भी बताया गया। नालसा के द्वारा 08 नयी योजनाओं को प्र्र्र्रारम्भ किया गया है। इसके सम्बन्ध में भी जानकारी प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त पोक्सो अधिनियम तथा किशोर न्याय अधिनियम, दहेज प्रतिशेध अधिनियम,सूचना का अधिकार के विषय में सविस्तार बताया गया । बाल तस्करी, की समस्या के सम्बन्ध में भी लोगों को जागरूक किया गया।



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