गाजियाबाद, ( सर्वोदय शांतिदूत ब्यूरो ) निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1) ग के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद के प्राईवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह व दुर्बल आय वर्ग के बच्चों हेतु कुल नामांकन के सापेक्ष 25 प्रतिशत दाखिलों का प्रावधान है। इसे लेकर कलैक्ट्रेट सभागार में प्राईवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों की आर0टी0ई0 से संबंधित बैठक जिलाधिकारी महोदया गाजियाबाद द्वारा बुलाई गई, जिसमें अपर जिलाधिकारी महोदय श्री हिमांशू गौतम एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय श्री राजेश श्रीवास द्वारा दाखिले न लेने वाले विद्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा गया।
असन्तोषजनक स्पष्टीकरण देने पर सी0पी0 आर्या पब्लिक स्कूल स्वर्ण जयन्तीपुरम, देहरादून पब्लिक स्कूल गोविन्दपुरम, डी0एल0एफ0 पब्लिक स्कूल राजेन्द्र नगर, डी0पी0एस0जी0 मेरठ रोड, खेतान पब्लिक स्कूल राजेन्द्र नगर, ब्राईटलैण्ड पब्लिक स्कूल गोविन्दपुरम, देहरादून पब्लिक स्कूल संजय नगर को कडे निर्देश देते हुए दाखिले लेने हेतु 4 दिन का समय दिया गया है, अन्यथा इन विद्यालयों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए मान्यता समाप्त करने की संस्तुति कर दी जायेगी। बैठक में श्रीमती इन्द्रा चैहान, श्री लाल मणि मिश्र, श्रीमती आरती गुप्ता, श्रीमती हिमांचल वशिष्ठ एवं श्री शरद चन्द्र उपस्थित रहे।


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